चाईबासा- MP-MLA कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सरायकेला विधानसभा से विधायक चंपाई सोरेन समेत तीन पर लगभग तीन दशक पुराने विस्फोट मामले में आरोप तय कर दिए हैं.
इसी के साथ इस लंबे समय से लंबित मामले में औपचारिक रूप से ट्रायल की शुरुआत हो गई है. यह मामला वर्ष 1993 में झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा आहूत बंद के दौरान कथित तौर पर विस्फोटक पदार्थों के प्रयोग से जुड़ा हुआ है.
मामले में पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के साथ-साथ श्याम नंदन टुडू उर्फ डॉक्टर टुडू और अरुण महतो का नाम शामिल है. अदालत ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 4, 5 व 6, तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (षड्यंत्र) और 201 (साक्ष्य नष्ट करना/छिपाना) के अंतर्गत आरोप तय किए हैं. सुनवाई के दौरान चंपाई सोरेन ने आरोपों से इनकार करते हुए स्वयं को निर्दोष बताया और अदालत में मुकदमे का सामना करने की सहमति जताई.
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अदालत ने आरोपी श्याम नंदन टुडू की पूर्व में मिली जमानत को बरकरार रखने का आदेश दिया है. आरोप तय होने के बाद अदालत ने अभियोजन पक्ष को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तिथि पर अपने गवाहों को पेश करें, जिससे कि मामले में साक्ष्य की प्रक्रिया आगे बढ़ सके.
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