रांची- काफी जद्दोजहद के बाद झारखंड में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो गई है. इसके तहत 23 फरवरी को मतदान और 27 फरवरी को मतगणना होगी.
राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया शुरू होते ही आज से शहरी निकाय क्षेत्र में आचार संहिता लागू हो गई है. नामांकन 29 जनवरी से शुरू होगा जो 4 फरवरी तक चलेगा.
5 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 06 फरवरी को नामांकन वापस लिए जा सकेंगे. 7 फरवरी को चुनाव चिन्ह आवंटित होगा. गैरदलीय आधार पर होने वाले इस चुनाव में 43 लाख 33 हजार 574 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.
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जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 22 लाख 07 हजार 203 है जबकि 21 लाख 26 हजार 227 महिला वोटर हैं, थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 144 है. इस चुनाव में मतदाता महापौर और पार्षद के लिए मत देंगे. महापौर के लिए पिंक और पार्षद के लिए उजला रंग का बैलेट पेपर होगा.
राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने बताया कि इस चुनाव में 1087 वार्डों में 4,304 बूथों पर मतदान होगा. इस चुनाव में नोटा का इस्तेमाल नहीं होगा. इस वजह से मतदाताओं को वोट देना अनिवार्य होगा.
आयोग ने मतदान के लिए मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर आईडी के अलावे 12 अन्य सरकारी गैर-सरकारी फोटोयुक्त पहचान पत्र को भी मान्यता दी है.
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राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि मतदान के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी. साथ ही मतगणना स्थल पर भी चौकसी बरती जायेगी.
निर्वाचन कार्य पर नजर रखने के लिए सामान्य एवं व्यय प्रेक्षक की नियुक्ति की गई है, जो चुनाव के दौरान निगरानी रखने का काम करेंगे. चूंकि यह चुनाव मतपत्र के जरिए हो रहा है. इसलिए पर्याप्त संख्या में मतपेटी जिलों में उपलब्ध कराए गए हैं.








