पटना- नए साल के मौके पर गंगा घाटों पर उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. पटना सदर अनुमंडल क्षेत्र में गंगा नदी में निजी नावों के परिचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. यह आदेश 31 दिसंबर 2025 की सुबह 6 बजे से लेकर 1 जनवरी 2026 की रात तक प्रभावी रहेगा.
दरअसल, हर साल 1 जनवरी को गंगा स्नान और पिकनिक के लिए बड़ी संख्या में लोग घाटों पर पहुंचते हैं. खासकर पटना के गंगा घाटों पर भीड़ अपेक्षाकृत ज्यादा रहती है.
इस दौरान अक्सर यह देखने में आता है कि नाविक क्षमता से अधिक यात्रियों को नाव पर बैठाकर नदी पार कराते हैं, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है.
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संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाया है. वहीं अनुमंडल दंडाधिकारी के द्वारा 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के मौके पर भी नाव परिचालन बंद रखने का आदेश निर्गत किया गया है, क्योंकि क्रिसमस के दिन भी गंगा घाटों पर काफी भीड़ भाग देखने को मिलती है.
अनुमंडल दंडाधिकारी पटना सदर गौरव कुमार द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत यह प्रतिबंध लगाया गया है.
आदेश के अनुसार, निर्धारित अवधि में किसी भी निजी नाव या बोट का बिना अनुमति गंगा नदी में परिचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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