डेस्क- त्योहारी सीजन शुरू होने से ठीक पहले केंद्र सरकार ने जीएसटी ढांचे में बड़ा सुधार किया है। अब महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन और फ्रिज पहले से सस्ते मिलेंगे।
सरकार ने चार टैक्स स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) को घटाकर सिर्फ दो दरें 5% और 18% कर दी हैं। यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा और इसका सीधा असर आम ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा।
नए GST ढांचे से घरेलू उपकरणों और टेक प्रोडक्ट्स की कीमतों में 6% से 10% तक की कमी आ सकती है। पहले इन प्रोडक्ट्स पर 28% टैक्स लगता था, जबकि अब सिर्फ 18% देना होगा। इससे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और बड़े स्क्रीन टीवी सस्ते हो जाएंगे और त्योहारी खरीदारी में लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा।
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अब एयर कंडीशनर खरीदते समय 28% की बजाय केवल 18% जीएसटी देना होगा। एक सामान्य एसी मॉडल पर ग्राहकों को करीब 1,500 से 2,500 रुपये तक की बचत हो सकती है। यानी इस दिवाली ठंडी हवा का मजा पहले से सस्ती कीमत पर मिलेगा।
वॉशिंग मशीन और फ्रिज पर भी टैक्स 28% से घटकर 18% कर दिया गया है। कीमतें घटने से इनकी बिक्री में भी बढ़त की उम्मीद है। परिवारों के लिए यह त्योहारी सीजन अपग्रेड का बेहतरीन मौका साबित हो सकता है।
केंद्र सरकार पान मसाला, तंबाकू, शुगर वाले ड्रिक्स और महंगे वाहनों या लग्जरी वाले आइटम पर 28 प्रतिशत टैक्स लगती थी, उन्हें अब 40 प्रतिशत वाले टैक्स स्लैब में डाल दिया गया है.
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सिगरेट, सिगार, चुरूट, सिगारिलो, गुटखा, चबाने वाला तंबाकू (जैसे जर्दा), अनमैन्युफैक्चर्ड तंबाकू, बीड़ी, सुगंधित तंबाकू और पान मसाला पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगी.
केंद्र सरकार ने दूध, पनीर, छेना, रोटी और पराठा समेत कई रोजमर्रा के सामान पर से टैक्स हटा दिया है. ये सब जीएसटी के दायरे से बाहर रहेंगे. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार (3 सितंबर) को बताया कि कई दवाओं पर से भी जीएसटी हटा दी गई है. नई जीएसटी 22 सितंबर से लागू हो जाएगी.








