रांची- वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर है. ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों और मालिकों के लिए कड़ा निर्देश जारी किया है.
एडीजी सुधांशु कुमार ने बताया कि यह नियम सभी वाहन चालकों और मालिकों पर लागू होता है. अगर आप खुद वाहन चला रहे हैं या आपका वाहन कोई और चला रहा है.
उस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन होता है तो जारी किए गए ई-चालान की राशि आपको अनिवार्य रूप से निर्धारित समय सीमा, यानी चालान जारी होने के तीन महीने (90 दिन) के अंदर जमा करनी होगी.
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एडीजी ने दूसरा महत्वपूर्ण निर्देश वाहन मालिकों के लिए जारी किया है. जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी वाहन मालिकों को अपने वाहन से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां, जैसे वर्तमान पता, बीमा विवरण, फिटनेस और सरकारी ‘मोटर व्हीकल्स इंटीग्रेटेड’ (MVI) पोर्टल पर अपडेट करनी होगी. यह काम समय रहते करना बेहद जरूरी है, अगर कोई वाहन मालिक ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ भी वही कार्रवाई होगी.
हालांकि ई-चालान को लेकर उन्होंने एक राहत की बात भी बताई. एडीजी ने कहा कि अगर किसी वाहन मालिक या चालक को लगता है कि उनके वाहन पर गलत तरीके से या किसी गलतफहमी के कारण ऑनलाइन चालान (ई-चालान) जारी किया गया है तो वे इसके खिलाफ आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए भी समय सीमा तय है.








