रांची- भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को झारखण्ड हाईकोर्ट से नोटिस जारी किया है. हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की पीठ ने धोखाधड़ी के मामले में सुनवाई करते हुए क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को नोटिस जारी किया है। यह पूरा मामला 15 करोड़ रुपये के फर्जीवाड़े से जुड़ा है.
क्या है मामला?
विश्वस्तर पर क्रिकेट अकादमी खोलने को लेकर महेंद्र सिंह धोनी और मिहिर दिवाकर के बीच समझौता हुआ था। वर्ष 2017 में मिहिर दिवाकर ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन दिवाकर ने समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया था।
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समझौते के तहत आरका स्पोर्ट्स को फ्रेंचाइजी की फीस और लाभ का भी हिस्सा देना था। समझौते के बाद शर्तों का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए धौनी की ओर से रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराई थी। महेंद्र सिंह धोनी के शिकायतवाद पर न्यायिक दंडाधिकारी राजकुमार पांडेय की कोर्ट ने 20 मार्च को संज्ञान लिया था।
कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए मिहिर दिवाकर, उनकी पत्नी सौम्या विश्वास और उनकी कंपनी आरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को समन जारी करते हुए कोर्ट में उपस्थिति होने का निर्देश दिया था। सिविल कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ मिहिर दिवाकर ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जिसपर मंगलवार को सुनवाई हुई, जिसपर सुनवाई करते हुए पीठ ने एमएस धोनी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया।
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