डेस्क- ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है. वाराणसी की अदालत ने शुक्रवार को हिंद पक्ष की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें पूरे परिसर के एएसआई सर्वेक्षण की मांग की गई थी. कोर्ट ने साफ कर दिया कि पूरे परिसर का एएसआई सर्वे नहीं होगा.
हिंदू पक्षकार विजय शंकर रस्तोगी ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे भगवान आदि विशेश्वर का 100 फीट का विशाल शिवलिंग और अरघा स्थित है जिसका पेनिट्रेटिंग रडार की मदद से पुरातात्विक सर्वेक्षण होना चाहिए.
साथ ही उन्होंने यह भी मांग की थी कि वजूखाने का भी सर्वेक्षण होना चाहिए जो पूर्व के एएसआई सर्वे में नहीं हुआ है. इसके अलावा बचे हुए तहखानों का भी सर्वेक्षण किया जाना चाहिए.
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वहीं, हिंदू पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी ने कहा कि हम निचली अदालत के आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती देंगे. उन्होंने कहा कि हमें कोर्ट के आदेश की का इंजतार है. इसका पूरा अध्ययन करने के बाद हम हाई कोर्ट जाएंगे.
बता दें, जिला अदालत के 21 जुलाई 2023 के आदेश के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यह निर्धारित करने के लिए यहां काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया कि क्या मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर के पहले से मौजूद ढांचे के ऊपर किया गया था.
एएसआई ने 18 दिसंबर 2023 को एक सीलबंद लिफाफे में जिला अदालत को अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट सौंपी थी. हिंदू याचिकाकर्ताओं की ओर से दावा किए जाने के बाद अदालत ने सर्वेक्षण का आदेश दिया था.
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