रांची- झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और मधु कोड़ा विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था.
यह मामला सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ के समक्ष आया. पीठ ने कहा कि दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए कई कारकों को ध्यान में रखना होगा, जो कि नियमित मामला नहीं है.
कोर्ट ने मधु कोड़ा को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया. हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद मधु कोड़ा के चुनाव लड़ने के सपने पर पूरी तरह से पानी फिर गया है.
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दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मधु कोड़ा की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता केवल इस आधार पर फैसले पर रोक लगाना चाहता है कि वह चुनाव लड़ सके, जो उचित नहीं है. प्रथम दृष्टया यही लगता है कि वह इस मामले में दोषी हैं, इसलिए निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने का कोई ठोस कारण नहीं है.
बता दें कि दिसंबर 2017 में, कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव ए के बसु और कोड़ा के करीबी सहयोगी विजय जोशी को कोलकाता स्थित कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआईएसयूएल) को राज्य में राजहरा नॉर्थ कोल ब्लॉक के आवंटन में कथित भ्रष्ट आचरण और आपराधिक साजिश के लिए एक ट्रायल कोर्ट ने तीन साल जेल की सजा सुनाई थी.
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